7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आईं है अगर कर्मचारी लगातार कई दिनों तक छुट्टी लेते हैं, तो सातवें आयोग के नियमों के आधार पर तय सीमा से अधिक होने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों को सालभर में विभिन्न अवकाश प्रदान किए जाते है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कर्मचारी इनके नियमों को लेकर अंजान हे। सरकार ने अब इस संबंध में स्पष्ट जानकारी साझा की है। जानिए सरकारी नौकरी में मिलने वाली छुट्टियों के नियम और किन शर्तों पर लीव इनकैशमेंट का लाभ लिया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग के अनुसार कोई कर्मचारी लगातार 5 साल (60 महीने) तक छुट्टी पर रहता है, तो उसकी नौकरी स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। इसे उसके इस्तीफे के रूप में देखा जाएगा।
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न अवकाश को लेकर एफएक्यू जारी किया है। इसमें लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC), लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment), ईएल इनकैशमेंट, पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) और अन्य छुट्टियों के नियमों की जानकारी दी गई है।
लीव इनकैशमेंट के नियम 7th Pay Commission
सरकार ने स्पष्ट किया है कि लीव इनकैशमेंट के लिए कर्मचारियों को एडवांस में अनुमति लेनी होगी। एलटीसी के साथ ये छुट्टियां लेना अनिवार्य है, हालांकि कुछ विशेष मामलों में इसे बाद में भी लिया जा सकता है।
महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 7th Pay Commission
महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ दिया जाता है। अगर किसी महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ता है और उसे उसकी देखभाल के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो नियमानुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी करने पर यह अवकाश दिया जा सकता है।
स्टडी लीव के नियम 7th Pay Commission
सरकारी नौकरी के दौरान यदि कोई कर्मचारी पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे स्टडी लीव का लाभ मिल सकता है।
- सेंट्रल हेल्थ सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को 3 साल की स्टडी लीव मिल सकती है।
- पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी 3 साल की छुट्टी दी जा सकती है।
- अन्य कर्मचारी संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 2 साल (24 महीने) की स्टडी लीव ले सकते हैं।
सरकारी छुट्टियों के नियमों को समझना जरूरी है, ताकि नौकरी में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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