राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के बीच नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) और ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर दुविधा बनी हुई है कि राजस्थान सरकार क्या फैसला लेगी.
हालांकि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है.
वहीं इस फैसले के बाद यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म नहीं करेगी। ऐसा इसलिए की वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार 4 अक्टूबर को एक चिट्ठी जारी की गई है.
दरअसल, वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी आदेश में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कहा है कि जिन राज्य कर्मचारियों (State Government Employees) ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसा निकाल लिया है. उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा. उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा.
सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है.
राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था.
उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है (यानी राशि जमा कराने पर रोक लगाई जाती है). इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा.
साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद भी अगर 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा न्यू पेंशन योजना के अन्तर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पात्र नहीं माना जायेगा तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
सरकार के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू रहने को लेकर बड़ा संकेत दिया है. ऐसे में राज्य में ओल्ड पेंशन बहाल रह सकता है.
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