Child Care Leave: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) महिला कार्मिकों (Women Employees) के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने जा रही है।जबकि पहले इस प्रस्ताव को वित विभाग ने लौटा दिया था।परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यशालाओं में कार्यरत महिला कार्मिकों को इस सुविधा का लाभ देने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाएगा
वर्तमान में यह लाभ केवल सेवारत महिलाओं को ही दिया जा रहा है, लेकिन कार्मिकों एवं कार्यशाला कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव करने की जरूरत हे।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सेवा नियमों के तहत निगम में कार्यरत कर्मचारी सेवारत महिलाओं को ही राज्य कर्मचारियों की भांति चाइल्ड केयर लीव का लाभ दिया जा रहा है।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल में सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इससे पहले विधायक गीता बरबड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग की पात्र महिला कार्मिकों को उनकी पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 730 दिवस बाल देखभाल अवकाश यानी कि CCL (child care leave)की सुविधा प्राप्त है। इसके लिए उन्होंने निगम द्वारा जारी आदेश का विवरण सदन के पटल पर रखा।
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