EPFO EDLI Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI Scheme) में महत्वपूर्ण बदलाव किये हे । केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 237वीं बैठक में इन बदलावों को लागू करने पर सहमति बन गई हे। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज दर देने की स्वीकृति दी हे। यह ब्याज दर (EPF Interest Rate) केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा अधिसूचित होने के बाद खाताधारकों (Account Holders) के खातों में जमा कर दी जाएगी।
EDLI Scheme में किए गए बदलावों से जहां बीमित राशि (Insurance Amount) मिलने में आसानी होगी वहीं ब्याज दरों में बढ़ोतरी से खाताधारकों को ज्यादा रकम मिलेगी।
अब यदि किसी EPF सदस्य की मृत्यु एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होती है, तो उसके परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।इससे कर्मचारियों के परिवारों को फायदा होगा।
पहले अगर किसी कर्मचारी का उनके अंतिम अंशदान प्राप्त करने के छह महीने के भीतर निधन हो जाता था, तो EDLI बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब, यदि ऐसा होता हे तो और सदस्य का नाम कंपनी के रोल से नहीं हटाया गया हो, तो उसके परिवार को बीमा लाभ मिलेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम बढ़ाया हे।
पहले, यदि दो प्रतिष्ठानों के बीच रोजगार में एक या दो दिन (जैसे सप्ताहांत या छुट्टियां) का अंतर होता था, तो न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये के EDLI बेनिफिट से इनकार कर दिया जाता था। नए संशोधन के तहत, अब रोजगार के दो दौरों के बीच दो महीने तक के अंतराल को सेवा निरंतरता माना जाएगा। इससे अधिक कर्मचारियों को EDLI बेनिफिट का लाभ मिल सकेगा। इस बदलाव से हर साल सेवा में मृत्यु के एक हजार से अधिक मामलों में फायदा मिलने की उम्मीद है।
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