Unified Pension Scheme: इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में आज कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथम से मुलाकात की।
अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कैबिनेट सचिव को बताया कि सेवा में नियुक्ति की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर 50 प्रतिशत पेंशन की सुविधा मिलेगी, परंतु 20 वर्ष की सेवा पर 40 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसलिए 20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन देने का निर्णय कराने की कृपा करें। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जीपीएफ (GPF ) को बहाल किया जाए तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ( Outsourced Employees) की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) , रिक्त पदों पर नियुक्तियों (Filling of Vacant Posts) में वरीयता देने का निर्णय किया जाए।
कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) ने कहा कि अभी हाल में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8thPay Commission), आयकर सीमा (Imcome Tax limit) बढ़ाकर 12.75 हजार तक यूपीएस (UPS) में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन, मृतक आश्रित की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पेंशन (Family Pension) देने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। इससे सरकार की मंशा कर्मचारियों को न्याय देने की है। उन्होंने कहा कि 25 के स्थान पर 20 वर्ष पर पूरी पेंशन देने की मांग तो न्यायोचित है। उन्होंने सलाह दी कि वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव को प्रस्ताव देकर उनका समर्थन हासिल करें।
कैबिनेट सचिव को धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि कैबिनेट सचिव, पेंशन में वांछित सुधार अवश्य कराएंगे।
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